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जबलपुर में क्रिसमस व न्यू इयर में पटाखे प्रतिबंधित

 


  नोखी आवाज़ न्यूज़ जबलपुर  
 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश की रोशनी में नागरिक उपभोक्ता मंच ने जबलपुर में क्रिसमस व न्यू इयर में पटाखे प्रतिबंधित करने पर बल दिया है। इस आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी गई है। उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने पिछले दिनों अपने आदेश में साफ कर दिया था कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 'पुअर' है, वहां पटाखों के विक्रय, संग्रह व उपयोग पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। राज्यों के मुख्य सचिवों को इस सिलसिले में सभी जिला कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।


उक्त आदेश की रोशनी में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे, समाजसेवी रजत भार्गव व अधिवक्ता प्रभात यादव ने कोर्ट-जबलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर यानी 'पुअर' कोटि में आने की वजह से पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। डॉ.नाजपांडे ने एनजीटी के आदेश के साथ ही बिना देर किए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को ई-मेल भेज दिया है। इसके जरिये जबलपुर जैसे पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहर में पटाखों का संग्रह, विक्रय व प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने पर बल दिया गया है।


 मुख्य सचिव से निवेदन किया गया है कि वे इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर को निर्देश जारी करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एनजीटी की अवमानना मानी जाएगी। जिसके खिलाफ एनजीटी में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। मंच ने एनजीटी में दायर जनहित याचिका में साफ किया था कि इस बार की क्रिसमस व न्यू इयर बिना शोर मनाए जाएं। यदि ऐसा न हुआ तो कोरोना संक्रमण के खतरे को पैर लग जाएंगे। संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए ठोस कदम आवश्यक है। लापरवाही घातक होगी। कोरोना वातावरण में प्रदूषण से भी फैलता है, यह ध्यान रखा जाए। इसकी दिशा में गम्भीरतापूर्वक विचार व कार्रवाई आवश्यक है।