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लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने पर सजा एवं अर्थदंड





 

अनोखी आवाज सीधी। गननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपी सजन सिंह पिता सत्‍यप्रताप सिंह उम्र -39 वर्ष निवासी नेबुहा थाना मझौली को धारा 279, 337 भा.द.वि. के तहत न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 7000 रूपए अर्थदण्‍ड से दंडित किया प्करण का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2020 को फरियादी रामकरण साहू ने थाना मझौली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका लड़का रामचंद्र साहू उम्र 13 वर्ष सायकल से मझौली की तरफ से अपने घर ग्राम नेबुहा आ रहा था। तभी नेबुहा तरफ से मोटर सायकिल क्र. MP 53 ME 3324 का चालक वाहन को काफी तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर आया और फरियादी के बेटे को टक्‍कर मार दिया जिससे आहत सायकल से गिर गया एवं दाहिने हाथ की टिहुनी एवं मुह में चोट आयी। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मझौली के अपराध क्र. 718/2020 धारा 279,337 भादवि के अन्‍तर्गत लेखबद्ध कराई जहां न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 331/20 उसके विरूद्ध मामला न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया एवं वाहन स्‍वामी के विरूद्ध अभियोग पत्र जेएमएफसी मझौली में प्रस्‍तुत किया।शासन की ओर से एडीपीओ श्री घनश्‍याम प्रजापति मझौली ने अपना पक्ष रखा। फलस्‍वरूप न्‍यायालय ने वाहन चालक को दोषसिद्ध किया।