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मध्य प्रदेश के 'लव जिहाद' कानून में SC-ST के लिए भी हो सकता है ये विशेष प्रावधान 

 



शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का निर्णय लिया है। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसकी जानकारी दी और कहा कि ‘इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान होगा।।


एएनआई से बात करते हुए, उन्होंने कहा- “मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया है। जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान करेंगे। जिन बेटियों को लोभ, प्रलोभन या डराकर धर्मांतरण कराया जाता है ऐसे लोगों पर अपहरण और लूट जैसे प्रकरण भी पंजीबद्ध हों।।


वही आगे अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताते हुए शर्मा ने कहा- “हम एक प्रावधान पर विचार कर रहे हैं कि अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की धर्मांतरण करके किसी मुसलमान या ईसाई आदि से शादी करती है तो अनुसूचित जाति या जनजाति के लाभ उसे नहीं मिलेंगे।।



अगले विधानसभा सत्र में लाया जाएगा विधेयक


मंगलवार को राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अगले विधानसभा सत्र में 'लव जिहाद' को लेकर विधेयक लाया जा रहा है जिसमें ‘5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा।।



उनके मुताबिक, “अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून संबंधी विधेयक लाया जाएगा। इसमें शादी को शून्य घोषित करने और 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के नाम से विधेयक का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक ये गैर जमानती अपराध होगा, शादी करनी है तो एक महीने पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।।



सीएम शिवराज ने पहले की थी ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा



पिछले हफ्ते, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानूनी व्यवस्था बनाएगी। उन्होंने कहा- 'लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा। जो ऐसी हरकत करेगा, उसे ठीक कर दिया जायेगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी।