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नाबालिक को भगाकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज

 



अनोखी आवाज न्यूज़ । 1 मई 2020 को फरियादी ने थाना झाबुआ कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 19.04.2020 को घर से कहीं चली गई है। आस-पास पता करने पर कहीं नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यंक्ति उसकी लड़की को भगाकर ले गया है। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी राजेश पिता उदयसिंह निवासी छोटा घोसलिया मेघनगर को दिनांक 02.10.2020 को धारा 363, 366, 376 (2) एन, 506 भादवि तथा 5/6 पॉक्सो अधिनियम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से माननीय न्या यालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल पहुंचा दिया गया था। दिनांक 19.10.2020  को आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्याम से जमानत आवेदन पत्र न्यायालय प्रथम अपर सत्र विशेष न्यायाधीश श्री संजय चौहान के न्याायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश का जमानत आवेदन पत्र विशेष लोक अभियोजक  एस.एस. खिची के तर्क से सहमत होकर निरस्ते किया गया।उक्त  जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा दी गई।