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नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 



नोखी आवाज़ न्यूज़ (संवाददाता सीधी) माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया ।मी‍डिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा, एडीपीओ द्वारा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार बताया गया कि फरियादिया कुसुम कली कुशवाही पति जयराम कुशवाहा उम्र-35 वर्ष निवासी सिलवार द्वारा 1 फरवरी 2020 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 29 जनवरी 2020 को रात्रि पीडिता लड़की उम्र 16 वर्ष को घर से बिना बताए कहीं चली गई है।


रिपोर्ट पर अपराध सदर एवं गुम इंसान कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अपहृता को दस्त याब किया जाकर आरोपी पप्पू कुशवाहा पिता बाबूलाल कुशवाहा श्रीमती बुधनी कुशवाहा पति राम बहादुर कुशवाहा निवासी सिलवार थाना मझौली को दिनांक 25.06.2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


 



 


आरोपी पप्पू कुशवाहा पिता बाबूलाल कुशवाहा श्रीमती बुधनी कुशवाहा पति राम बहादुर कुशवाहा निवासी सिलवार थाना मझौली के विरूद्ध प्रथम दृष्टाया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अपराध क्रमांक 54/20, धारा 363, 366, 367, 368, 376, 201, 34 भादवि एवं ¾ पॉक्सोा एक्ट0 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आरोपी को विधिवत न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी में प्रस्तुवत किया गया।


आरोपी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुहत किया गया, जिसका शासन की ओर से पैरवी कर रही जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा पुरजोर विरोध किया गया एवं आरोपी को जमानत न दिये जाने का निवेदन किया। परिणामस्वमरूप माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय की न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज करते हुए जिला जेल भेजने का आदेश दिया।