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SINGRAULI-मारपीट के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने किया जमानत का विरोध


नोखी आवाज सिंगरौली देवसर । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपीगण रामशिरोमणि उर्फ भोले एवं रामप्यारे यादव उर्फ नीलू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दिया। घटना ग्राम झोखो, थाना जियावन सिंगरौली की है।



अभियोजन के अनुसार आरोपी गजाधर यादव ने अन्य आरोपीगण राम शिरोमणि यादव एवं नीलू यादव के साथ मिलकर फावड़ा,सरिया एवं लोहे के रॉड से राजेंद्र प्रसाद साहू के साथ मारपीट किया था, जिसकी रिपोर्ट आहत राजेंद्र प्रसाद साहू ने दिनांक 07/09 /2020 को थाना जियावन में लेख कराई थी। आरोपियों के विरुद्ध थाना जियावन के अपराध क्रमांक 494/20 अंतर्गत धारा 294 323 326 506/ 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपीगण रामशिरोमणि एवं रामप्यारे को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर के न्यायालय में पेश किया गया था।आरोपीगणों की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिका के विरोध में शासन की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। श्री सिंह ने पूर्वनियोजित योजना के तहत फावड़ा एवं लोहे की रॉड आदि से लैस होकर आहत के साथ की गई मारपीट को गंभीर अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी गणों की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया।