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SINGRULI NEWS मारपीट का आरोपी गया,जेल एडीपीओ ने किया जमानत का विरोध

चार अन्य आरोपी फरार


 


अनोखी आवाज़ सिंगरौली। न्यायालय श्रीमान तेज प्रताप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट सिंगरौली के द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी और दारू पीने के लिये पैसा मांगने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला ये है। कि आरोपी राहुल उर्फ अविनाश भारती उम्र २० वर्ष निवासी- कचनी थाना-बैढऩ के ऊपर यह आरोप है कि फरियादी सुनील चतुर्वेदी के साथ मारपीट कर उससे दारू पीने के लिये पैसे की मांग की जा रही थी। जिसकी रिपोर्ट बैढऩ कोतवाली में दर्ज कराई गई। बैढऩ कोतवाली ने उक्त मामले की रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी के विरूद्ध धारा ३४१, २९४, ३२३, ३२७, ५०६, ३४ भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया है। जब आरोपी के द्वारा न्यायालय में जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई तो अभियोजन की ओर से मनोज पटेल सहायक अभियोजन अधिकारी ने तार्किक रूप से जमानत का विरोध करते हुये न्यायालय से निवेदन किया। आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाये। तब न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत को खारिज करते हुये उसे जूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया।


एडीपीओ देवसर ने किया वृक्षारोपणआसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिये म.प्र. लोक अभियोजन के महानिदेशक पुरूषोत्तम शर्मा (आईपीएस) के निर्देशन में चलाये जा रहे ग्रीन एण्ड क्लीन अभियोजन कार्यक्रम के तहत जिला लोक अभियोजन कार्यालय सिंगरौली के तहसील देवसर कार्यालय में जिला अभियोजन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह गौतम के निर्देशन एवं नेतृत्व में अजीत कुमार सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी एवं कृष्ण प्रताप सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा अपने आवास पर ही वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम के दौरान अभिषेक कुमार त्रिपाठी सहायक ग्रेड ३, कोर्ट मुहर्रिर शोभन सिंह आरक्षक,शिव कुमार आरक्षक, विकास शर्मा आरक्षक, विक्की आरक्षक सहित कई लोग उपस्थित रहे।