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SINGRULI 👉अवैध शराब बेचने वाले की जमानत खारिज 

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैढऩ द्वारा अवैध शराब विक्रेता की जमानत खारिज कर दिया गया है। ज्ञात हो कि मामला नवानगर थाने का है जहां पुलिस की दबिस से आरोपी गोविंद बसोर उम्र २९ निवासी नन्दगांव के द्वारा अवैध शराब की विक्री की जा रही थी। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो नवानगर थाने की पुलिस ने उक्त आरोपी से अवैध शराब जप्त कर आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट ३४/२ के तहत अपराध क्रमांक १९६/२०२० के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी प्रस्तुत की जहां अभियोजन की ओर से मनोज पटेल ने जमानत का विरोध करते हुये अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया।