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SINGRAULI NEWS इन कारणों से सलाउद्दीन अंसारी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

बलात्कारी को संश्रय देने वाले आरोपी की जमानत खारिज


 


मामला शासन चौकी का एक नाबालिक लड़की के साथ बालात्कार कर उसे दफनाने का है 



अनोखी आवाज सिंगरौली । विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट न्यायाधीश जीतेन्द्र परासर बैढ़न, सिंगरौली में बलात्कारी को संश्रय देने वाले आरोपी के द्वारा जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई जहां से न्यायालय ने आरोपी की जमानत को खारिज कर दिया। मीडिया प्रभारी आनन्द कमलापुरी सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि यह मामला शासन चैकी का है जहां अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शासन चैकी के पुलिस को एक नाबालिक लड़की का नर कंकाल मिला था। जिसमें शासन चैकी ने आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 376, 376(2)(एन) 302, 201,109, 212 भादसं और बालकों के लैंगिक अपराध की धारा 4/6 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।



पूरे मामले में पीड़िता की ओर से विषेश लोक अभियोजक आशुतोष गरवाल ने जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन के अनुसार पूरा मामला इस प्रकार है कि आरोपी मो. आलम अंसारी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग लैगिक हमला कारित किया व उसकी हत्या की गई। वहीं जमानत के लिये अर्जी प्रस्तुत करने वाले सह आरोपी सलाहुद्दीन अंशारी द्वारा प्रकरण के अभियुक्त को संश्रय दिया गया व हत्या व अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण किया गया। केश डायरी के अवलोक के पश्चात ज्ञात हुआ कि जब पीड़िता के साथ यह घटना हुई थी तब पीड़िता की उम्र 15 वर्ष 11 माह थी। आगे श्री गरवाल ने कहा कि आरोपी के विरूद्ध लगाये गये अपराध अति गंभीर प्रकृति के हैं इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायालय से निवेदन है कि आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाये। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी सलाहुद्दीन अंशारी की जमानत खारिज कर दिया गया।